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टूलकिट मामला : शांतनु मुलुक की गिरफ्तारी पर नौ मार्च तक लगी रोक


टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक को गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मुलुक की अग्रिम जमानत को 9 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया। अब मुलुक की 9 मार्च से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले 16 फरवरी को शांतनु मुलुक को 10 दिन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत दी गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा, “मामले को स्थगित कर दिया गया। अब 9 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच, आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।” यह अतिरिक्त लोक अभियोजक इरफान अहमद द्वारा जमानत अर्जी में जवाब दाखिल करने के लिए सात और दिन मांगने के बाद हुआ है।

उन्होंने कहा, “पूछताछ के दौरान जवाब असंगत और विरोधाभासी थे। हमें उनसे विस्तार से पूछताछ करने की जरूरत है। जब पूरी पूछताछ पूरी हो जाएगी, तब हम जवाब दाखिल करेंगे।” मामले में वकील वृंदा ग्रोवर ने मुलुक की पैरवी करते हुए कोर्ट से कहा कि उनका मुवक्किल “अच्छा रहा है।”

जमानत याचिका में, मुलुक ने दावा किया है कि उसने केवल आंदोलन के बारे में जानकारी के साथ दस्तावेज बनाया था, जिसे बाद में उनकी जानकारी के बिना दूसरों द्वारा संपादित किया गया था। वह, जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि और निकिता जैकब के साथ किसानों के विरोध से जुड़े मामले में साजिश और देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहा है। पुलिस ने कहा कि ‘टूलकिट’ भारत को बदनाम करने और हिंसा कराने के लिए बनाया गया था।

मुलुक ने कहा कि उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन की साइट के बारे में जानकारी एकत्र करने और इसे आसान संदर्भ के लिए मानचित्र के रूप में तैयार करने में मदद की। टूलकिट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी गैरकानूनी करने की सलाह देता है, उन्होंने कहा कि यह सब सोशल मीडिया और ऑफलाइन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बारे में बात करता है और चुने हुए प्रतिनिधियों से संपर्क करता है।