पटना

पटना: अगर घर में है शादी समारोह या श्राद्ध कार्यक्रम तो स्थानीय थाने को देनी होगी सूचना


पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश, नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई

पटना। अगर आपके घर में शादी विवाह या श्राद्धकर्म है तो इसकी सूचना आपको अपने स्थानीय थाने को देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यालय की ओर से सभी आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी को आदेश जारी कर दिया गया है।

मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में इन अधिकारियों से सख्ती से इस आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि शादी विवाह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रम में गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराए जाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है की नहीं इसका अनुपालन कराया जाए।

पत्र में कहा गया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बिहार सरकार के आदेश के आलोक में शादी विवाह समारोह, श्राद्ध कार्यक्रम में उपस्थि की संख्या निर्धारित की गयी है। आयोजकों को अपने अधीनस्थ संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से सूचित कराया जाए कि दिये गए मापदण्ड से अधिक संख्या में लोग उक्त अवसरों पर उपस्थित ना हो।

आयोजन स्थल पर मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन कराया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्गत अन्य सभी निर्देशों का भी संबंधित थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चत कराने हेतु निर्देशित किया जाए।

बता दें कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने शादी समारोह में 100 व्यक्ति, श्राद्धकर्म में 50 व्यक्ति और दाह संस्कार में 25 आदमी के रहने की अनुमति दी है। इन नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश गिया गया है।