पटना

पटना: प्रधान शिक्षकों की बहाली के आवेदन में हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश प्रभावी


(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिये जाने वाले आवेदन में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। अंतरिम आदेश पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी नंबर 16633/2021 में गत पांच जनवरी को पारित किया है। हालांकि, इसमें पारित होने वाले अंतिम आदेश पर शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

यह निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग एवं शिक्षा विभाग के बीच हुई  बैठक में लिया गया। इस बाबत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विस्तृत सूचना जारी की गयी है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के मद्देनजर अब बेसिक ग्रेड के टीईटी शिक्षक  पेटीशनर भी प्रधान शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इस बीच टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (गोपगुट) के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडेय ने इसे राज्य के बेसिक ग्रेड टीइटी शिक्षकों के संघर्षों का परिणाम बताया है। पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के साथ साथ बेसिक ग्रेड के टीईटी शिक्षक नियमावली में सुधार को लेकर लगातार आंदोलनरत थे।

उल्लेखनीय है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन में 30 अप्रैल तक एडिट किये जा सकेंगे। पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल एवं उसे ऑनलाइन एडिट करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तक थी।