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कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए नए निर्देश


  • नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 मानदंडों के “घोर उल्लंघन” पर सलाह जारी करते हुए कहा कि आत्मसंतुष्टि और शिथिलता के खिलाफ खुद को बचाने की जरूरत है।

इसने राज्यों को कोविड के उचित व्यवहार में किसी भी ढिलाई के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाने के लिए भी कहा है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा भेजी गई सलाह में कहा, ‘यदि किसी प्रतिष्ठान/परिसर/बाजार आदि में कोविड-19 के उचित व्यवहार के मानदंडों को बनाए नहीं रखा जाता है, तो ऐसे स्थान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जाएगा। और संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई के लिए चूककर्ता भी उत्तरदायी होंगे।”

उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर जिले और अन्य स्थानीय अधिकारियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों को नियंत्रित करने और कोरोना के प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने का आग्रह किया।”

इसमें कहा गया है कि देश के कई हिस्सों में लोगों को विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन और हिल स्टेशनों पर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करते पाया गया है। मंत्रालय ने कहा, ‘सोशल डिस्‍टेंसिंग के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है।’

इसने यह भी कहा कि कुछ राज्यों में आर-फैक्टर (प्रजनन संख्या जो उस गति को दर्शाता है, जिस गति से संक्रमण फैल रहा है) में वृद्धि चिंता का विषय है।